लखनऊ : बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के मामले में समाजवादी पार्टी नेता और लोकसभा सांसद आजम खान ने पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि पासपोर्ट में एक गलती से यह मतलब नहीं है कि उनका लादेन से संबंध है। बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम दो जन्मतिथियों के मामले में फंस गए हैं।
उनके खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद बुधवार शाम को अब्दुल्ला को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया था।
आजम ने कहा, ‘पासपोर्ट में कोई जालसाजी या धोखाधड़ी नहीं है। पासपोर्ट में एक गलती से हम दाऊद या लादेन नहीं बन जाते।’
उन्होंने आगे कहा, ‘अब्दुल्ला ने कोई अपराध नहीं किया है। बरेली के पासपोर्ट अधिकारी ने बाद में गलती ठीक कर दी थी। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।’
आजम ने आगे कहा, ‘जब अब्दुल्ला का लखनऊ स्थित केजीएमसी में जन्म हुआ तो मेरी पत्नी की हालत बहुत नाजुक थी। उसके बचने की संभावना भी कम थी। हम उसी भागम भाग में लगे हुए थे।
हमें बाद में पता चला कि सिविक अथॉरिटी में नवजात शिशुओं की जन्म के बारे में जानकारी देने का काम केजीएमसी का था।
रामपुर सिविक अथॉरिटी में जो दिन रजिस्टर हुआ वह लखनऊ वाली तिथि से अलग था। केजीएमसी ने सभी जानकारियों को रजिस्टर कर लिया था। अब मामला हाई कोर्ट में है।’
गौरतलब है कि रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज एक रिपोर्ट में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है।
रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज रिपोर्ट में वादी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम ने असत्य और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है।
अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं। आरोप है कि विधायक के शैक्षिक प्रमाणपत्रों हाई स्कूल, बीटेक और एमटेक में जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 अंकित है, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर, 1990 दर्ज है।
अब्दुल्ला आजम इस पासपोर्ट को व्यापार और व्यवसाय में इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश यात्रा कर रहे हैं। पहचान पत्र और आर्थिक लाभ लेने के लिए शैक्षिक संस्थानों की मान्यता में भी इस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा चुका है।
जांच कर कार्रवाई करने और पासपोर्ट जब्त की मांग की गई है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले आकाश सक्सेना पूर्व मंत्री शिवबहादुर सक्सेना के पुत्र हैं।
गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव आचार सहिता से लेकर अब तक कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
आकाश सक्सेना ने पहले भी रामपुर जिले के गंज पुलिस थाने में 3 जनवरी, 2019 को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
हालांकि, मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी राज्य सभा सदस्य तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर बुधवार को रोक लगा दी थी।