बुरहानपुर : कलेक्टर दीपक सिंह ने बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशु के विचरण एवं पशुओं के व्यावसायिक पालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हैं। उन्होंने धारा 144 के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि शहर में आवारा पशुओं के इधर-उधर घूमने के कारण यातायात अवरूद्ध होता हैं। साथ ही दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ रहता हैं। इसी उद्देश्यों के लेकर यह आदेश जारी किया गया हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने जारी आदेश में कहा है, कि पशुपालकों का यह दायित्व हैं कि वे अपने पशुओं का पालन करने के हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रखें। यदि कोई आवारा पशु उक्त सीमा क्षेत्र में घूमते हुए पाये जायेंगे, तो संबंधित पशुपालकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएंगी । साथ ही नगर निगम या किसी शासकीय एजेन्सी द्वारा आवारा पशुओं की धरपकड़ की जा रही है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति पर दण्डात्मक कार्यवाही होंगी।
उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी संरचना या बाडे़ में अधिक संख्या में पशुओं का पालन किया जा रहा है, तो जारी आदेशों के 15 दिवस के भीतर हटवा लिया जायें अन्यथा कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने नगर निगम को निर्देष दिये है कि विशेष टीमों का गठन कर लगातार आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम जारी रखी जायें। इन आवारा पशुओं को पकड़ने पर सुरक्षित कांजी हाउस में रखा जायें तथा किसी भी स्थिति में वापस ना छोड़े। ऐसे पकड़े गये आवारा पशुओं को शहर से दूर छोड़ा जायें जहां पर आस-पास पानी तथा चारा सहज रूप में उपलब्ध हों सकें। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी। कलेक्टर दीपक सिंह ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक के प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जारी किया हैं।