बस्तर- हाईकोर्ट ने बस्तर में फर्जी मुठभेड़ में ग्रामीण व उसकी साली की हत्या करने के मामले में शव को कब्र से निकालकर दो डॉक्टरों से फिर से पीएम करने का आदेश दिया है। इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
बस्तर के किरंदुल थाना क्षेत्र के ग्राम गुमपाड़ निवासी भीमा कड़ते 27 जनवरी 2017 को अपनी साली सुखमति हेमला के साथ साइकिल से किरंदुल बाजार गया था। इसके बाद दोनों वापस नहीं आए। 29 जनवरी को किरंदुल पुलिस ने परिजनों को बुलाकर दोनों का शव सौंप दिया। पुलिस ने परिवार और ग्रामीणों से कहा कि दोनों के नक्सलियों से संबंध थे।
पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। मृतका सुखमति हेमला की मां बीमे हेमला व भीमा कड़ती की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों शव का फिर से पीएम कराने, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने व दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मामले को सुनवाई कर फैसला के लिए सुरक्षित रखा था। गुरुवार को याचिका में निर्णय पारित करते हुए शासन को एक सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार दोनों शव को कब्र से निकाल कर फिर से पीएम करने का आदेश दिया।
पीएम करने वाले टीम में जिला अस्पताल के दो डॉक्टर शामिल रहेंगे। पूरे पीएम की वीडियोग्राफी करनी होगी। इसके साथ एक सप्ताह के अंदर पीएम रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद रखने का आदेश दिया है। [एजेंसी]