नई दिल्ली : काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ आर्म्स लाइसेंस से संबंधित फैसला आ गया है। राजस्थान के जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने एक्टर द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी मांग ली थी।
इस मामले में अदालत का फैसला सलमान खान के लिए राहत की खबर लेकर आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक- ‘काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान, जोधपुर जिला और सेशन न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है, बताया जा रहा है कि सलमान खान ने आर्म्स एक्ट से जुड़ा झूठा हलफनामा पेश किया था। राज्य सरकार की याचिका पहले निचली अदालत में भी खारिज की जा चुकी है।
बता दें कि जून 2019 में निचली अदालत ने भी खान को गलत हलफनामा दायर करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी।
जोधपुर सेशन कोर्ट में काला हिरण शिकार में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया था। इसके लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए, सलमान के वकील का कहना था कि ‘ये हलफनामा जानबूझकर पेश नहीं किया गया था क्योंकि सलमान खान काफी बिजी रहते हैं और उस समय उन्हें लाइसेंस के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी।