पटना- बिहार के चर्चित भरत सिंह अपहरण और हत्या मामले में सीवान कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित नेता जितेंद्र स्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनाई गई सजा के बाद जितेंद्र स्वामी को जेल भेज दिया गया। करीब 16 वर्ष पुराने इस मामले में कोर्ट का फैसला सुनने के लिए आज सुबह से ही सीवान व्यवहार न्यायालय का कैम्पस लोगो की भीड़ से खचाखच भर गया था।
सेकेण्ड हाफ में कड़ी सुरक्षा के बीच जितेंद्र स्वामी को कोर्ट लाये जाने के बाद एडीजे दो ने यह सजा सुनाई। गौरतलब है कि जितेंद्र स्वामी महाराजगंज के पूर्व सांसद स्व उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं। उमाशंकर सिंह और जितेंद्र स्वामी दोनों पर सन 2000 में विधान सभा चुनाव के दौरान महाराजगंज में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण कर उनकी हत्या कर देने का आरोप था।
पिछले 11 अगस्त को सीवान व्यवहार न्यायलय के एडीजे द्वितीय अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने उन्हें मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाने की आज की तिथि मुकर्रर की थी। हत्या के मामले में दोषी पाये जाने के बाद भाजपा ने जितेंद्र को पार्टी से बाहर कर दिया था।
सिवान के निलंबित भाजपा नेता को उम्रकैद की सजा
Bihar BJP leader sentenced to life term for murder