इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बार के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी को सोमवार को नोटिस जारी किया। बता दें कि लालवानी इस बार के लोकसभा चुनाव में देशभर में सबसे ज्यादा वोट पाकर संसद पहुंचे हैं। यह याचिका इंदौर में क्षेत्र में हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी की ओर से दायर किया गया है, जिस पर कोर्ट ने लालवानी से पांच हफ्ते में जवाब मांगा है।
1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दायर याचिक में मौजूदा सांसद लालवानी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इसे शून्य घोषित करने की मांग की गई है। संघवी के वकील अभिनव धनोदकर ने कहा है कि मेरे मुवक्किल ने अपनी याचिका में इंदौर क्षेत्र में मई में संपन्न लोकसभा चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। धनोदकर ने कहा कि याचिका में कहा गया है कि मतदान और मतगणना के वक्त ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर निर्वाचन आयोग की तय प्रक्रिया तथा नियम कायदों को पालन नहीं किया गया है। जिसकी वजह से चुनाव में लालवानी को अनुचित फायदा मिला।
पहली बार संसद पहुंचने वाले लालवानी ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर क्षेत्र में 10 लाख 68 हजार 569 मतों के साथ जीत हासिल की थी। बता दें कि इंदौर की सीट बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। पिछले 30 सालों से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी को 5 लाख 47 हजार 754 वोटों के विशाम मतों के अंतर से हराया था। लालवानी को 10 लाख 68 हजार 569 वोट मिले थे। वहीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने पड़ोसी उज्जैन क्षेत्र के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।