महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है।
इस बीच, बीजेपी सूत्रों ने दावा किया है कि फडणवीस सरकार के पास बहुमत के लिए पर्याप्त नंबर हैं और बुधवार (27 नवंबर) को शक्ति परीक्षण के दौरान इसे पूरी दुनिया भी देखेगी।
बीजेपी से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा हमें आमंत्रित किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। विधानसभा की पटल पर ही बहुमत का परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है।
बीते शनिवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के बागी अजित पवार के समर्थन से बीजेपी ने सरकार गठन कर लिया था। अप्रत्याशित घटनाक्रम में सुबह-सुबह ही राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई थी।
राज्यपाल के इसी फैसले के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दो दिन की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस एमवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अपना फैसला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि फडणवीस सरकार को 27 नवंबर को ओपन बैलेट से फ्लोर टेस्ट देना होगा। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथ ग्रहण कराना होगा, फिर उसके तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट कराना होगा।