सैफ अली खान अभिनेत्री तब्बू , सोनाली बेंद्रे व नीलम और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने बरी कर दिया था। इन पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप था। चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई पर मामले में एक बार फिर बहस शुरू होगी ।
फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सह अभियुक्त रहे फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू ,सोनाली बेंद्रे की मुश्किलें अब फिर बढ़ने वाली हैं। इस मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी।
सैफ अली खान और अभिनेत्री तब्बू , सोनाली बेंद्रे व नीलम और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने बरी कर दिया था। इन पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप था। चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई पर मामले में एक बार फिर बहस शुरू होगी ।
दरअसल, इस केस में बरी हुए सभी सह आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार तीन माह की तय समय सीमा में अपील दायर नहीं कर पाई थी। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से अर्जी में देरी का कारण पेश किया ।
राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई के सेक्शन 5 की अर्जी पर पेश दलीलों के बाद लीव – टू – अपील को जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया ।सुनवाई के दौरान मामले के सभी सह आरोपियों की ओर से अधिवक्ता केके व्यास , मनीष सिसोदिया और नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपना पक्ष रखा। अब चार सप्ताह बाद कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई होगी।
करीब दो दशक पुराने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ सह कलाकारों पर वर्ष 1998 में 12 व 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। जिसपर अदालत( सीजेएम ग्रामीण कोर्ट) ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई।
सह आरोपियों फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री तब्बू , सोनाली बेंद्रे व नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
अब राज्य सरकार की ओर से इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की गयी जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। अब चार सपताह बाद मामले में सुनवाई होगी।