मंदसौर : मंदसौर पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया की पुलिस ने BNP रियल इस्टेट एंड एलाईट लिमिटेड के CMD तथा डायरेक्टर देवेन्द्र शर्मा , सुरेश शर्मा और संतोष शर्मा को गिरफ्तार किया है , ये तीनो मप्र के ही इंदौर के रहने वाले है। जिन्होंने BNP रियल इस्टेट नाम से कंपनी बनाकर हजारो लोगो के साथ धोखाधड़ी से पैसा निवेश करवाया और बाद में पैसा देने के नाम पर लोगो को बेवकूफ बनाने लगे। इनसे पीड़ित होकर जब लोगो ने मंदसौर सिटी कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इन तीनो को इंदौर से गिरफ्तार किया। CSP शुक्ल ने बताया की ये लोग मप्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 40 करोड़ रूपये लोगो से ले चुके है। मंदसौर जिले में करीब एक हजार लोगो से इन्होने पैसा लिया जो 4 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ये लोग इंदौर से भी अपना ऑफिस बंद करके गायब हो चुके थे। मंदसौर सिटी कोतवाली थाने में इन पर धारा 420 ,406 ,IPCतथा मप्र निवेशक हित संरक्षण अधिनियम की धारा 4,6 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग आसानी से इन कंपनियों के झांसे में आ जाते है और अंत में अपना पैसा निकलवाने के लिए पुलिस और कानून के चक्कर काटते रहते है , जिनकी संख्या लाखो में है !
पीड़ित मुकेश धाकड़ ने बताया कि 2009 में इसके बारे में जानकारी मिली , पुलिस लाइन के सामने इसका ऑफिस था , उस समय हम बेरोजगार थे , इनका ऑफिस देखा और डाक्यूमेंट देखे तो काम व्यवस्थित लगा , हमने भी इन्वेस्ट किया और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगो से भी इसमें पैसा लगवाया। और अब कंपनी चक्कर दे रही है। वर्तमान में जो ये कंपनिया चल रही है उन पर सरकार को सख्त कार्यवाही करना चाहिए , इनकी प्रोपर्टी सील करना चाहिए और निवेशको का पैसा वापस दिलवाना चाहिए ! ये लोग कमीशन में लालच देते थे !
CSP मंदसौर राकेश मोहन शुक्ल ने बताया कि शिकायत पर BNP रियल इस्टेट के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाली पुलिसको इसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। BNP के CMD संतोष शर्मा और डायरेक्टर सुरेश शर्मा और देवेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। जो कंपनी के अधिकारी है , जो अलीगढ के निवासी बताते है। लेकिन अभी इंदौर में रहते है ! हमारे पास जो आंकड़े है उनके हिसाब से इन लोगो ने चार करोड़ की ठगी मंदसौर से की है।अलग अलग इलाको में ऑफिस खोल के करीब 40 करोड़ रूपये इखट्ठे किये है । इन पर धारा 420 ,406 ,IPCतथा मप्र निवेशक हित संरक्षण अधिनियम की धारा 4,6 (1) के तहत मामला दर्ज किया जा कर न्यायलय में प्रस्तुत किया गया था। जहा से 13 सितम्बर तक इनका रिमांड मिला है । अभी तक हमारे पास जो जानकारी है , उसमे एक हजार निवेशको का पैसा इन्होने गबन किया है। ये लोग व्यापारी है , इनमे से एक देवास में शिक्षक होना बताया गया है जिसकी , जांच की जा रही है।
रिपोर्ट @प्रमोद जैन