बॉम्बे हाई कोर्ट से भी नेस्ले इंडिया को बड़ी राहत मिली है। नेस्ले इंडिया की याचिका को मंजूर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। यही नहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने एपएसएसएआई से जवाब भी मांगा है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि आखिर मैगी पर बैन क्यों लगाया गया? हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल नेस्ले को मैगी बेचने की अनुमति नहीं दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। जब तक टेस्ट पूरा नहीं हो जाता नेस्ले कंपनी बाजार में मैगी को नहीं बेच पाएगी।
जस्टिस वी. एम. कनाड और जस्टिस वर्गीज कोलाबावाला ने नेस्ले इंडिया द्वारा दाखिल की गई याचिका पर फैसला सुनाया। मैगी के सैंपल्स में कथित रूप से लेड की मात्रा काफी ज्यादा पाए जाने के बाद मैगी के उत्पादन और बिक्री पर 5 जून को पाबंदी लगा दी गई थी। नेस्ले इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके इस बैन को चुनौती दी थी।