मुंबई -1995 में हुई बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को टाडा अदालत ने उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है । सलेम के अलावा उसके सहयोगी और सह-आरोपी मेहंदी हसन को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि आजीवन सजा का मतलब यह है कि वह जिंदगी भर जेल में रहेगा। उन्होंने बताया कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण अदालत सलेम को फांसी की सजा नहीं दे सकती है। इस मामले में दूसरे दोषी व बिल्डर वीरेंद्र झंब के लिए अदालत ने अब तक जेल में बिताए वक्त को पर्याप्त सजा बताया है।
फिरौती देने से इनकार करने पर अबू सलेम ने प्रदीप जैन का मर्डर उनके जुहू बंगले के बाहर करवाया था। सलेम के शूटरों प्रदीप जैन को 17 गोलियां मारी थीं। टाडा अदालत ने पिछले सप्ताह ही सलेम को प्रदीप जैन की हत्या का दोषी करार दिया था। पुलिस का कहना था कि उसने सलेम को अपनी एक बड़ी संपत्ति देने से इनकार किया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में अबू सलेम के ड्राइवर मेहंदी हसन को फांसी पर लटकाने और वीरेंद्र झंब को 7 साल की सजा देने की मांग की थी।
अबू सलेम को 2002 में इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें उसे सजा सुनाई गई है। प्रत्यर्पण करार के कारण उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। सलेम 2005 से ही आर्थर रोड जेल में बंद है। -एजेंसी