नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में इनके खिलाफ बीते करीब एक महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। जिसके कारण नोएडा से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका निपटारा करते हुए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह आम लोगों के हित में काम करें। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में शाहीन बाग पर जारी धरने को खत्म करने की बात साफ तौर पर नहीं की है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली पुलिस को कानून के तहत अपना काम करना चाहिए। बता दें शाहीन बाग में प्रदर्शन के कारण मथुरा रोड और कालिंदी कुंज के बीच सड़क नंबर 13ए बीते एक महीने से बंद है। नोएडा से दिल्ली आने-जाने वालों को इसके कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों से यातायात पुलिस ने डीएनडी या अक्षरधाम रूट इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
सड़क के बंद होने की वजह से लोगों को ऑफिस और अन्य स्थानों पर लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। इससे काफी समय खराब हो जाता है। इलाके में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस सड़क से भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सड़क से आने-जाने वाले लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने के कारण ना केवल इनका समय खराब होता है बल्कि इनके पैसे भी अधिक खर्च हो रहे हैं।
अदालत में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि वह इस मामले में पक्षकार नहीं है और दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं हैं। हालांकि, हाईकोर्ट केंद्र-पुलिस को इसमें एक्शन लेने को कह दिया है।
अदालत की ओर से ना तो प्रदर्शन खत्म करने का आदेश दिया गया है और ना ही सड़क को तुरंत खोलने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग पर 15 दिसंबर से प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं, स्टूडेंट और अन्य प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं।