भोपाल- भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट के एडीजे डीके पालिवाल ने प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी के सेक्स स्कैंडल मामले में सोमवार को आरोप तय कर दिए हैं।
राघव जी और उनके दो सहयोगियों शेर सिंह और सुरेश सिंह पर अननैचुरल सेक्स के आरोप में अदालत ने मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। आरोप तय हो जाने के बाद 12 अगस्त से इस मामले को ट्रायल शुरू होगा।
एडीजे डीके पालीवाल ने बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद राघव जी के नौकर राजकुमार दांगी के साथ अननैचुरल सेक्स करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए। अदालत ने माना है कि इन धाराओं के तहत राघवजी और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
आईपीसी की इन धाराओं में धारा 377 के तहत दो लोग आपसी सहमति या असहमति से अननैचुरल संबंध बनाते हैं और दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और गैर जमानती है।
गौरतलब है कि राघव जी सेक्स स्कैंडल मामले ने मध्यप्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। राघव जी के नौकर राजकुमार दांगी ने हबीबगंज थाने में पांच जुलाई 2013 को राघव जी के खिलाफ उसके साथ अननैचुरल सेक्स करने की शिकायत की थी।
आरोपों के पक्ष में राजकुमार दांगी ने पुलिस को एक सीडी भी सौंपी थी, जिसमें राघव जी फरियादी राजकुमार दांगी के साथ कथित रूप से अननैचुरल सेक्स करते दिखाए गए थे। राघव जी के अलावा दो अन्य लोगों शेर सिंह और सुरेश सिंह पर भी राजकुमार दांगी ने अननैचुरल सेक्स के आरोप लगाए थे।
आरोपों में घिरने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री राघव जी ने शिवराज सिंह कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। दो बार राज्यसभा सदस्य और तीन बार विधानसभा सदस्य रहे राघव जी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाल दिया था।














