रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि अगर उनके राज्य में कोई गाय को मारेगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। रमन सिंह से पूछा गया था कि क्या छत्तीसगढ़ में गौवध के लिए कोई नया कानून बनने वाला है?
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इस पर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौवध कहां हो रहा है, अगर उनके शासन के 15 साल में कहीं गौवध हुआ तो बता दें। उन्होंने कहा कि यहां 15 साल में किसी ने गाय को नहीं मारा और अगर कोई मारेगा तो उसको लटका देंगे।
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गुजरात विधानसभा में गौहत्या और बीफ के ट्रांसपोर्ट को लेकर हाल ही में गौ हत्या संशोधन बिल पास हुआ है। जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा तक होगी। गाय की तस्करी करनेवालों को दस साल की सजा का प्रावधान नए कानून में है।
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गौहत्या के लिए उम्रकैद की सजा का कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार के गौ रक्षा कानून में संशोधन के बाद ये नया कानून बना है। इस कानून के बाद गौहत्या से जुड़े कानून फिर से चर्चा में हैं।
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गुजरात में पहले इस कानून के आने से पहले भी गौ हत्या को लेकर सख्त कानून था। गौरक्षा कानून को ही संशोधित कर कड़ा किया गया है।गुजरात में गौहत्या, गौमांस को लेकर जाने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। गौरक्षा कानून 2011 में गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को संशोधित करने के बाद लाया गया था। अब तक इस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान था। भाजपा नेता लंबे समय से गाय सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे हैं।