डिण्डौरी : महिलाओं एवं कन्याओं को समाज में शांति, सुरक्षा ,उन्नति , प्रगति लाने एवं महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों , हिंसा एवं प्रताणना की घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन के. (भा.पु.से.) के निर्देशन पर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उत्कृष्ट खण्ड स्तरीय छात्रावास एवं पो.मैट्रिक पिछणा वर्ग कन्या छात्रावास डिण्डौरी में महिला हिंसा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
कार्यशाला में जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत द्वारा छात्राओं को शासन द्वारा महिला हिंसा के विरूद्ध चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं पुलिस सहायता के संबंध में डायल-100 हेल्पलाईन की जानकारी दी गई।
श्रीमती रावत द्वारा छात्राओं को बालविवाह के संबंध में बताया गया कि बालविवाह एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण बालक/बालिकाओं को उनके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक,एवं आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।
बालविवाहों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया है। लैगिंक अपराधो से बालक/बालिका का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्राओं को जानकारी दी गई।
मध्यप्रदेश शासन की महिला सशक्तिकरण से संबधित अन्य योजनाओ के संबंध में भी संक्षिप्त जानकारी प्रदाय की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्राओं को सामान्य विधि ,रक्षा के उपायों के संबंध में जानकारी प्रदाय की गई तथा छात्राओं के द्वारा भी महिला पुलिस अधिकारियों से कई प्रश्न पूछ गये।
कार्यक्रम में छात्राओं के साथ-साथ तीनों छात्रावासों की अधीक्षिका क्रमशः श्रीमती करूणा मराबी,श्रीमती सत्यभामा पूसाम एवं रामप्यारी जैतवार पुलिस अधिकारियों में महिला सेल प्रभारी उप निरीक्षक कस्तूरिया, आर, दीपमाला, आरक्षक प्रतिमा पटेल एवं खेल विभाग से खेल प्रशिक्षक आरती सोधिया सधियां उपस्थित रहीं।
@दीपक नामदेव