सीएम शिवराज ने जनता के नाम अपने संबोधन में कुछ रियायतों का ऐलान किया है। तो वहीं, कोरोना से बचने के लिए उन्होंने एक कहानी भी सुनाई जो पक्षियों को शिकारी से बचने के लिए एक साधु की ओर से दिए गए मंत्र पर आधारित थी, जिसमें साधु बाबा ने पक्षियों से कहा था कि शिकारी के जाल से बचना है तो ये मंत्र याद रखना- शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के पांचवें चरण यानि अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मई की रात प्रदेश की जनता के नाम अपने संबोधन में अनलॉक 1.0 की गाइड लाइन पेश की।
गाइडलाइंस के ज्यादातर प्रावधान केंद्र की गाइड लाइन पर ही आधारित हैं जिसके तहत सरकार ने 8 जून से प्रदेश भर में धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया है। प्रदेश में किसी भी जोन में आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी।
1 जून से पास चेकिंग की व्यवस्था प्रदेश भर में खत्म कर दी जाएगी हालांकि कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे।
प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है, जबकि स्कूल खोलने का फैसला जुलाई से किया जाएगा। यानी जून में स्कूल नहीं खोले जाएंगे।
सीएम शिवराज ने जनता के नाम अपने संबोधन में कुछ रियायतों का ऐलान किया है। तो वहीं, कोरोना से बचने के लिए उन्होंने एक कहानी भी सुनाई जो पक्षियों को शिकारी से बचने के लिए एक साधु की ओर से दिए गए मंत्र पर आधारित थी, जिसमें साधु बाबा ने पक्षियों से कहा था कि शिकारी के जाल से बचना है तो ये मंत्र याद रखना- शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे।
नई गाइडलाइन के मुताबिक जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी या किसी गांव का प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का बाकी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा।
प्रदेश में अब कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल मॉल शुरू कर दिए जाएंगे हालांकि इन जगहों पर सोशल डाटेंसिंग का पालन करना होगा और कोरोना से बचने के उपाय करने होंगे।
फिलहाल पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में जुलाई से स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ सुझाव कर लिया जाएगा।
पूरी तरह प्रतिबंधित गतिविधियां
प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि, सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।
राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्कता नहीं होगी। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। 7 जून के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए बसें संचालित करने की अनुमति होगी।
राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन व भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं।
इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं।
देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किये ये बड़े ऐलान
1. प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके।
2. महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी।
3. छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 07 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी।
4. चने में 02 प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी।
5. किसानों को पिछले वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी।
6. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रूपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।
7. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार कर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
8. बिजली बिलों में रियायतें दी जाएंगी। बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतें।
सरकार ने लिये ये निर्णय-
1. सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर-घरेलू,गैर-औद्योगिकी, निम्न दाव एवं उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे- दुकानें, शोरूम, अस्पताल , रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के अप्रैल से जून, 2020 तक के बिजली बिलों के फिक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर 2020 मार्च 2021 के बीच 06 किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों दुकानदारों छोटे व्यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी।
2. संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपये तक आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आएंगे उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रुपये महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
3. ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये से कम आए थे किन्तु मई ,जून और जुलाई में 100 रुपये से अधिक पर 400 रुपये से कम आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
4. ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये से अधिक पर 400 रुपये से कम आए थे किन्तु मई, जून और जुलाई में रुपये 400 से ज्यादा आये हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जांच के बाद निर्णय लिया जा सकेगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा।
5. उपभोक्ताओं द्वारा अप्रेल और मई के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रुपये 10,000 अधिकतम एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 01 लाख रुपये होगी।
6. सभी 03 फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मांग (कांट्रेक्ट डिमांड) में कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।