नई दिल्ली – पिछले साल 4 मार्च से जेल में बंद सहारा प्रमुख को जमानत मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए उनके बैंक गारंटी फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अदालत ने उन्हें तुरंत कोई राहत नहीं दी है और रॉय को अभी जेल में ही रहना होगा।
खबरों के अनुसार, सुनवाई में अदालत ने उनकी बैंक गारंटी फॉर्मेट को मान लिया है जिसके अनुसार उन्हें 9 किश्तों में लोगों का बकाया 36 हजार करोड़ रुपए लौटाना होगा। इसके बाद जमानत मिल पाएगी।
रॉय को यह रकम सेबी को सौंपना होगी। अगर बीच में रॉय की तरफ से किश्ते देने में चूक होती है तो उन्हें फिर जेल में ही रहना होगा।
खबरों के अनुसार सहारा की तरफ से 10 हजार करोड़ की गारंटी दी गई है जिसमें 5 हजार करोड़ बैंक गारंटी के हैं वहीं 5 हजार करोड़ कैश हैं। अदालत ने सुब्रत रॉय को जेल में मिल रही सुविधाओं को भी एक हफ्ते तक आगे बढ़ा दिया है।
गौरतलब है कि रॉय और उनके समूह के दो निदेशक निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के लिए दिए गए अदालत के आदेश को नहीं मानने पर गत वर्ष चार मार्च से जेल में बंद हैं। यह राशि उनके समूह की दो कंपनियों एसआईआरईसीएल और एसएचएफसीएल ने 2007-2008 में निवेशकों से वसूली थी।