नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में लगे देश विरोधी नारे को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी लेकिन इस चार्जशीट से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी। ये अनुमति अभी भी नहीं मिली है और देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं की जा सकती।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि देशद्रोह के इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली। इसपर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि कहां अटकी है फाइल। जब कोर्ट के सामने कहा गया कि फाइल दिल्ली सरकार के पास है तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे फाइल लेकर भला कैसे बैठ सकते हैं उनको बोलो कि मामले को निपटाएं। इसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर 28 फरवरी तक के लिए टाल दी है।
दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में मामले में कुल 10 लोगों को मु्ख्य आरोपी बताया गया है जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य भी शामिल हैं। इसके अलावा सात कश्मीरी छात्र और 36 अन्य लोग हैं भी इसमें शामिल हैं। ये चार्जशीट सेक्शन- 124A, 323,465,471,143,149,147,120B के तहत पेश की गई है।
चार्जशीट में गवाहों के हवाले से बताया गया है कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए थे। इसके अलावा पुलिस को कन्हैया का एक वीडियो भी मिला है जिसमें वह भाषण दे रहा है। कन्हैया को पूरे कार्यक्रम की जानकारी पहले से थी। वहीं चार्जशीट में जिन कश्मीरी छात्रों का नाम है उनके पूछताछ जारी है।