मऊ- उत्तर प्रदेश में मऊ की एक कोर्ट ने शनिवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी दयाशंकर सिंह की जमानत मंजूर कर ली। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बसपा अध्यक्ष मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित दयाशंकर सिंह ने अपर सत्र न्यायालय (चतुर्थ) की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी।
अपर सत्र न्यायालय (चतुर्थ) की कोर्ट में शनिवार को बचाव पक्ष से फतेहबहादुर सिंह, श्रीकृष्ण सिंह, सदानन्द राय और सूर्यनाथ यादव और अभियोजन की ओर से पीओ, विरेन्द्र बहादुर पाल एवं गनी अहमद ने अपना अपना पक्ष रखा। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद दयाशंकर सिंह की जमानत मंजूर कर ली । इसके लिए 50-50 हजार रुपए के दो मुचलके भरे गए।
गौरतलब है कि पिछले 19 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित दयाशंकर सिंह ने मऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मायावती ने दूसरे दिन इसे राज्यसभा में जोरदार ढंग से उठाया था। इसके बाद बसपा कार्यकर्ताओं ने गत 21 जुुलाई को दयाशंकर सिंह के खिलाफ लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया।
बसपा सचिव मेवालाल गौतम ने उसी दिन राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से दयाशंकर फरार चल रहे थे। इस मामले में कोर्ट ने दयाशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
गत 30 जुलाई को दयाशंकर सिंह को पुलिस टीम ने बिहार के बक्सर से गिरफ्तार करके मऊ कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी अन्तरिम जमानत खारिज हो जाने पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले दयाशंकर सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था।