दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को एक गाइडलाइन जारी कर सरकारी और प्राइवेड अस्पतालों को यह निर्देश दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक एसिप्टोमैटिक और हल्के लक्षण वाले मामलों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल को किसी भी हल्के या एसिप्टोमैटिक मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज करना होगा।
नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है जिसके बाद से देशभर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों पर दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर कहा था कि अब सिर्फ गंभीर कोरोना वायरस मरीजों को ही भर्ती किया जाए। इन्हीं दिशानिर्देशों के मुताबिक अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों को आदेश दिया है कि बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को 24 घंटे की भीतर ही डिस्चार्ज करें।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को एक गाइडलाइन जारी कर सरकारी और प्राइवेड अस्पतालों को यह निर्देश दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक एसिप्टोमैटिक और हल्के लक्षण वाले मामलों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल को किसी भी हल्के या एसिप्टोमैटिक मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज करना होगा।
As per Union Health Ministry guidelines, asymptomatic & mild symptom cases don’t need hospitalization. Any mild or asymptomatic patient has to be discharged by the hospital within 24 hours of admission: Delhi Health Department #COVID19 pic.twitter.com/3rtQNrDQrc
— ANI (@ANI) June 6, 2020
केंद्रीय और दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक यह साफ हो गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब कोरोना मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाएगा। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि दिल्ले के 80 फीसदी मरीजों का इलाज घर पर किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन भी जारी की थी।