नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राजधानी में तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला, खैनी या जर्दा सहित कोई भी चबाने वाला तम्बाकू उत्पाद बेचने, रखने या बनाने पर एक साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस बाबत बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने जनहित में अगले एक साल के लिए सभी तरह के चबाए जाने वाले तंबाकू उत्पादों को बैन कर दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 अप्रैल से एक वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला, खर्रा अथवा सुगंधित पान-मसाले पर प्रतिबंध रहेगा।
तंबाकू किसी भी तरह का हो लोगों की स्वास्थ्य को खराब करता है और आने वाली पीढ़ियों की जैविक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिल्ली सरकार ने सितंबर 2012 में गुटख पर प्रतिबंध से संबंधित एक अधिसूचना जारी की थी। मगर, जब उस अधिसूचना में गुटखा शब्द का इस्तेमाल किया गया था तब कंपनियां गुटखा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को अलग अलग पाउचों में बेचने लगीं।
इससे प्रतिबंध लगाने का मकसद ही खत्म हो गया। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया।