नई दिल्ली- नोटबंदी के बाद सरकार ने कालेधन पर एक और बड़ा वार किया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बैंकों को आदेश दिया है कि वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुले बचत खातों को पैन नंबर से जोडें या फिर जिन लोगों के पास पैन नहीं है उनसे फॉर्म-60 जमा करवाए।
9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच जिन खातों में 2.50 लाख रुपे से ज्यादा रकम जमा कराया उसका ब्यौरा बैंकों पोस्ट ऑफिस को आयकर विभाग को 15 जनवरी 2017 तक सौपना होगा।
साथ ही वित्त मंत्रालय ने बैंक और पोस्ट ऑफिस से कहा है कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 9 नवंबर के बीच ऐसे खातों में कैश डिपॉजिट की जानकारी दें जिसमें नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में 12.50 लाख रुपये और एक या उससे ज्यादा बचत खातों में कुल 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा कराया गया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक 50000 रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किए जाने पर बैंको पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना साथ में पैन नंबर या फॉर्म-60 लेना जरुरी होगा।
वित्त मंत्रालय के आदेश की बड़ी बातें…
– 28 फरवरी तक बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खातों को पैन से जोड़ना जरूरी
– पैन नंबर नहीं होने पर हर हाल में 28 फरवरी तक फॉर्म-60 जमा कराना होगा
– 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जिन खातों में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा हुआ है, बैंक और पोस्ट ऑफिस उसका ब्यौरा 15 जनवरी तक आयकर विभाग को सौंपे
– 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में 12.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा होने की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें
-50,000 रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किए जाने पर बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ पैन नंबर या फॉर्म -60 लेना जरुरी। [एजेंसी]