नई दिल्ली : बड़ी मुश्किल में घिरी Yes बैंक को फिर से पटरी पर लाने को लेकर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने आज अपना प्लान पेश किया।
रजनीश कुमार ने RBI की ओर से जारी हुए ड्राफ्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक में जमा सभी खाताधारकों के पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी टीम RBI की ओर से जारी ड्राफ्ट स्कीम पर काम कर रही है। रजनीश कुमार ने कहा कि SBI येस बैंक के 49 फीसदी शेयर खरीद सकता है।
आपको बता दें कि RBI ने 5 मार्च को नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के येस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही बैंक के जमाकर्ताओं पर पैसे निकालने की लिमिट भी तय कर दी।
RBI ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय की है। फिलहाल यह रोक 5 मार्च से 3 अप्रैल तक लगी रहेगी। बैंक का नियंत्रण SBI के नेतृत्व में वित्तीय संस्थानों के एक समूह के हाथ में देने की तैयारी की गई है।
SBI चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि बोर्ड ने सिद्धांतिक तौर पर SBI में 49 फीसदी हिस्सा खरीदने की मंजूरी दे दी है, लेकिन SBI के साथ Yes Bank के मर्जर का कोई प्लान नहीं है।
SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि RBI के ड्राफ्ट प्लान पर सोमवार तक RBI को जवाब देना है। SBI इसमें सिर्फ निवेशक होगा। इच्छुक निवेशकों के साथ नियमों के तहत बातचीत की जाएगी।
इसके साथ ही रजनीश कुमार ने कहा कि RBI की ड्राफ्ट स्कीम के बाद कई बड़े इन्वेस्टर्स ने Yes Bank में निवेश करने की इच्छा जताई है, लेकिन इस पर फैसला बोर्ड बैठक में लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम निवेश की योजना पर काम कर रही है। एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक येस बैंक में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रहा है।
RBI के इस प्लान के बारे में 10 प्रमुख बातें
1. RBI ने कहा है कि येस बैंक में निवेश के लिए SBI ने इच्छा जाहिर की है। SBI इस बैंक के रिकन्स्ट्रक्शन में भी हिस्सा लेगी।
2. पुनर्गठित येस बैंक के सभी कर्मचारियों को मौजूदा पे स्केल पर ही सैलरी मिलेगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों को अगले 1 साल के लिए ही रहेगी।
3. पुर्नगठित बैंक के अथॉराइज्ड कैपिटल को बदलकर 5 हजार करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। साथ ही, 2 रुपये प्रति शेयर के भाव से 24 हजार करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर में भी बदलाव किया जाए। इसके बाद यह रकम 48 हजार करोड़ रुपये की होगी।
4. यह प्रस्ताव लाया गया है नए बैंक में निवेश करने वाला बैंक अपने हिस्सेदारी को 26 फीसदी से कम नहीं करेगा। इन्फ्युजन की तारीख से अगले 3 साल के लिए यह अनिवार्यता होगी।
5. इन्वेस्टर बैंक पुर्नगठित किए गए नए बैंक के इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी को तब तक बढ़ा सकता है, जब तक की यह 49 फीसदी नहीं हो जाए। इसके लिए प्रति शेयर का भाव 10 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 रुपये प्रति फेस वैल्यु और 8 रुपये प्रीमियम प्राइस से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. पुर्नगठित बैंक के लिए नए बोर्ड का गठन किया जाएगा।
7. इस प्लान में प्रस्ताव है कि पुर्नगठित बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इस बात की अनुमति होगी कि वो प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा लिए गए फैसले को सही प्रक्रिया के तहत पलटा जा सकता है।
8. नए बोर्ड में इन्वेस्टर बैंक के 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे।
9. RBI अतिरिक्त डायरेक्टर्स की भी नियुक्ति कर सकता है। येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर निर्भर करेगा कि वो नए निदेशेकों को जोड़ें।
10. नई ऑफिस और ब्रांच खोलने या फिर मौजूदा ब्रांचेंज व ऑफिसों को बंद करने का फैसला पुनर्गठित बैंक ही लेगा। ये फैसले रिजर्व बैंक के नियमों के तहत ही लिया जाएगा।