भोपाल [ TNN ] जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों का ई.व्ही.एम. और सरपंच तथा पंच के लिए मत पत्र द्वारा मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने यह जानकारी पंचायत निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में दी। प्रशिक्षण में 12 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, 51 उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा 15 सहायक कलेक्टर शामिल हुए।
आर. परशुराम ने बताया कि पंचायत निर्वाचन के साथ ही पूर्व में माह नवम्बर में संभावित नगरपालिक निगम भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, छिन्दवाड़ा एवं मुरैना तथा कुछ नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषद के निर्वाचन भी माह जनवरी में करवाने के फलस्वरूप मतदान केन्द्र की संख्या बढ़ गई है। पंचायत तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन में कुल मतदान केंद्र लगभग 73 हजार हो रहे हैं। इन सबके लिए अतिरिक्त ई.व्ही.एम. उपलब्ध करवाने में निर्माता कम्पनी ई.सी.आई.एल. द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है। इन सब परिस्थितियों पर विचार के बाद निर्णय लिया गया है कि पंचायत निर्वाचन में ई.व्ही.एम. से जिला पंचायत और जनपद पंचायतों का निर्वाचन करवाया जाय। पंच तथा सरपंच पदों के लिए मतदान मत पत्र से होगा।
आर. परशुराम ने नगरीय निकाय निर्वाचन सफलता से संपन्न करवाने के लिए सभी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी टीम भावना के साथ आगामी पंचायत निर्वाचन के लिए कार्य करना है। आयुक्त ने बताया कि पंचायत निर्वाचन 3 चरण में करवाये जायेंगे।
उप सचिव दीपक सक्सेना ने ई.व्ही.एम. रेण्डमाइजेशन एण्ड कमीशनिंग तथा पंचायत निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उप सचिव गिरीश शर्मा ने कानून व्यवस्था,वल्मेपिंग, कम्युनिकेशन प्लान एवं आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बताया। बुद्धेश कुमार वैद्य एवं सुश्री शीला दाहिमा ने निर्वाचन सामग्री प्रबंध और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (सेंस) की जानकारी दी। लेखा अधिकारी प्रदीप शुक्ला एवं परामर्शी जी. पी. अग्रवाल ने नाम निर्देशन की प्रक्रिया एवं डॉ. संजय दीक्षित और अन्य अधिकारियों ने ई.व्ही.एम., मतदान बाक्स, मतगणना की प्रक्रिया, डी.एम.एम. की सीलिंग एवं निर्वाचन की अन्य प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी।