भोपाल: एक्सपायरी दवा बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है । साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया की म.प्र की सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध है, कुछ क्षेत्रों से खबर आ रही है कि कोविड वैक्सीन में मिलावट हो सकती है और ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट की जानकारी मिली है इसलिए सरकार मिलावट करने पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने जा रही है।