भोपाल : निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए नया कानून इस साल नए शिक्षण सत्र से ही लागू होगा। ये घोषणा विस में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने की। वह ध्यानाकर्षण चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरा प्रयास करेगी कि 2017-18 के शिक्षण सत्र से इस कानून को लागू कर दिया जाए।
ये हुई थी घोषणाए
- – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2008 से 2010 तक निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने कानून बनाने की घोषणा चार बार की।
- – 2012 में तत्कालीन स्कूल शिक्षामंत्री पारसचंद्र जैन ने फीस कमेटी गठित करने की घोषणा की।
- – 2015 में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में विभाग के राज्यमंत्री दीपक जोशी ने फीस कमेटी गठित करने की घोषणा की।
- – जुलाई-16 में स्कूल शिक्षामंत्री विजय शाह ने विस में कहा था कि शीतकालीन सत्र में कानून बन जाएगा।
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ध्यानाकर्षण चर्चा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण न होने से फीस और किताब पर लूट चल रही है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि कुछ स्कूलों को छोड़कर कहीं भी 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस वृद्धि नहीं की गई। जीतू पटवारी ने कहा कि 8 साल से सरकार फीस नियंत्रण कानून नहीं ला पा रही है। ऐसे में अब तक जिन अभिभावकों के साथ अन्याय हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है?
स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार स्कूल फीस वृद्धि को महंगाई से जोड़ने पर भी विचार कर रही है। जितनी महंगाई बढ़ेगी, उस अनुपात में स्कूल की फीस बढ़ जाएगी। इससे मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी और जो स्कूल नए कानून को नहीं मानेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।