नई दिल्ली- दिल्ली की एक अदालत ने बहुचर्चित फिल्म “पीपली लाइव” के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को एक अमेरिकी शोधकर्ता से बीते वर्ष दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया था। इस मामले में उन्हें गुरूवार को सात साल की सजा हुई है साथ ही पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है।
पीडि़ता को क्षतिपूर्ति देने के भी भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं। बता दें कि अतिरिक्त सत्र जज संजीव जैन ने फारूकी को आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सजा तय करने के लिए सुनवाई 4 अगस्त को मुकर्रर की थी। दुष्कर्म मामले में न्यूनतम सात साल की कठोर कैद की सजा का प्रावधान था।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले साल जब वह अपने शोध कार्य में मदद के लिए फारूकी के घर गई तो उसने शराब के नशे में उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर 19 जून, 2015 को फारूकी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे 21 जून को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने बीते वर्ष 29 जुलाई को दाखिल आरोप-पत्र में आरोप लगाया कि फारूकी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता से 28 मार्च, 2015 को दक्षिणी दिल्ली में सुखदेव विहार स्थित अपने घर में दुष्कर्म किया।
कोर्ट ने 2 सितंबर, 2015 को फारूकी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप तय करने के बाद 9 सितंबर, 2015 को सुनवाई शुरू की थी। लेकिन 15 अक्टूबर, 2015 को फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी थी।