#FodderScam चारा घोटाला फैसला: लालू यादव को साढ़े तीन साल कैद की सजा, 5 लाख का जुर्माना
चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। देवघर ट्रेजरी मामले में फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई है।
अब लालू यादव को इस अदालत से जमानत नहीं मिल सकेगी। उन्हें जमानत के लिए ऊपरी अदालत में अर्जी देनी होगी। अगर लालू प्रसाद यादव 5 लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में कुल 16 लोगों को दोषी ठहराया गया था। लालू के अलावा दोषी फूल चंद, महेश प्रसाद, बाके जुलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजाराम को भी 3.5 साल कैद और 5 लाख रुपये की सजा दी गई है।
वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा कर अवैध ढंग से पशु चारे के नाम पर निकासी के इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर 1997 को मुकदमा दर्ज किया था और लगभग 21 साल बाद इस मामले में गत 23 दिसंबर को फैसला आया।
बहुचर्चित अरबों रुपये के चारा घोटाले के नियमित मामले 64ए/96 में दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 16 अभियुक्तों की सजा के बिंदुओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई और इन्हें आज सजा सुनाई गई । शुक्रवार को लालू प्रसाद को कम से कम सजा देने का आग्रह लालू के वकील ने अदालत किया था ।