मुंबई : बम्बई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में हिमायत बेग की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दी है। वर्ष 2010 में 13 फरवरी को हुए इस विस्फोट में विदेशियों सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी।
पुणे की सत्र अदालत ने वर्ष 2013 में 18 अप्रैल को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बेग को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बेग ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपील की थी।
पूर्व में बेग को आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) 435, 474 (जालसाजी) और 153 (ए) यानी समाज के अलग-अलग वर्गों में वैमनस्य फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की धारा के तहत दोषी माना गया था ।
गौरतलब है कि 13 फरवरी 2010 के पुणे के कोरेगांव इलाके की मशहूर रेस्तरां जर्मन बेकरी में हुए इस विस्फोट में 17 लोग मारे गए थे और 60 से ज्यादा घायल हो गए थे. मरने वालों में पाँच विदेशी नागरिक भी शामिल थे ।