नई दिल्ली- नोटबंदी के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि सरकार घरों में रखा सोना भी जब्त करेगी। तमाम कयासों पर गुरुवार को वित्तमंत्रालय ने विराम लगा दिया और गाइड लाइन जारी कर बताया कि आय के हिसाब से सोना रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। फैसले में कहा गया कि आय घोषित करने वाले लोग अगर सोने की खरीद-फरोख्त करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
इसके अलावा विवाहित और अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए गाइडलाइन जारी की गई कि वे कितना सोना अपने पास रख सकते हैं, जो आयकर के दायरे में नहीं आएगा।
वित्त मंत्रालय से बताया गया कि विवाहित महिलाओंं के लिए 500 ग्राम गहने रखने की छूट है। विवाहित महिलाएं अगर इतना सोना रखती हैं तो वह जांच के घेरे में नहीं आएगा।
वहीं, अविवाहित महिलाओं के लिए सोना रखने की सीमा 250 ग्राम है। वे इतने सोने के गहने भी पहन सकती हैं। पुरुषों के लिए सोना रखने की सीमा महिलाओं के मुकाबले काफी कम है। पुरुष 100 ग्राम सोना रखने पर आयकर विभाग की जांच के दायरे से बाहर होंगे।
वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पुश्तैनी गहनों और सोने पर टैक्स नहीं लगेगा।