नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने उस अध्यादेश पर मुहर लगा दी जिसके चलते अब कर्मचारियों को तनख्वाह कैश में नहीं मिलेगी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है।
इसके बाद अब कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को या तो उनके खाते या फिर चेक के माध्यम से तनख्वाह देना पड़ेगा। इस अध्यादेश पर मुहर लगने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही यह अध्यादेश नियम के रूप में लागू हो जााएगा।
वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2016 के तहत मूल कानून की धारा छह में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान चेक से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके बैंक खाते में डालकर कर सकेंगे। पिछले दिनों नोटबंदी पर हंगामे के बीच श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में यह विधेयक पेश किया था।
जानकारी के अनुसार शीत सत्र में 15 दिसंबर को सरकार ने संसद में इसे लेकर विधेयक भी रखा था जिसे बजट सत्र में पारित करवाया जा सकता है। लेकिन खबर है कि सरकार नए नियम को तत्काल लागू करने के लिए कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है जो 6 महीने वैध होता है।