नई दिल्ली – जल्द ही कालेधन पर रोक के लिए सरकार कुछ चीजों की खरीदारी नकद करने पर पैन कार्ड का उल्लेख करना आपके लिए अनिवार्य करने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा कि काला धन की रोकथाम के लिए ये अनिवार्य किया जाएगा।
बहुत जल्द हम अधिसूचना लाने वाले हैं कि अगर आप दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेन-देन करते हैं तो पैन कार्ड का उल्लेख करना जरूरी होगा। उन्होंने का कि इसका उद्देश्य घरेलू कालेधन पर अंकुश लगाना है।
2015-16 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया था एक लाख रुपये मूल्य से अधिक की खरीद-बिक्री पर स्थायी खाता संख्या यानी पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
सांसद और विधायकों सहित उद्योग एसोसिएशन ने भी इस मसले पर सरकार से बातचीत की थी। अब वित्त मंत्री ने कहा है कि वह नकद खरीद-बिक्री के लिए सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये करेंगे।
दूसरी ओर, राजस्व सचिव ने कहा कि पहली जनवरी से 50,000 रुपये से अधिक के होटल बिल या विदेश यात्रा के टिकट की खरीदारी नकद में करने पर पैन का उल्लेख करना जरूरी होगा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अलावा सभी बैंक खाते खुलवाने के लिए पैन अनिवार्य होगा। साथ ही दस लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर भी पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा।