गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की अहम बैठक में बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर में जीएसटी की दर में कटौती करने का फैसला हो गया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगे।
ये प्रस्ताव पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी आया था। आपको बता दें जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक पहले 25 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे होनी तय थी, लेकिन इस दिन वित्त मंत्री के संसद में व्यस्त होने के कारण बैठक को री-शेड्यूल किया गया था।
जीएसटी काउंसिल की बैठक का फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स की दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।
>> वहीं, चार्जर पर जीएसटी दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी।
>> इसके अलावा स्थानीय ऑथोरिटी द्वारा 12 यात्रियों से अधिक की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों के खरीद पर जीएसटी से छूट देने का फैसला हुआ है।
अब क्या होगा
इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। 1 अगस्त के बाद यह घटकर 5 फीसदी हो जाएगा। मतलब साफ है कि अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 7 फीसदी कम जीएसटी देना होगा।
>> अगर आप 10 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो 1 अगस्त के बाद 7 फीसदी की कमी होने पर आपको 70 हजार रुपए की बचत होगी।
>> मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की कीमत वाली इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो आपको 7 हजार रुपए कम खर्च करने होंगे।
बढ़ गई GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख
जीएसटी काउंसिल की बैठक में तिमाही रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
>> जीएसटी काउंसिल ने पिछले महीने की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक चार्जर और इलेक्ट्रिक व्हीकल किराए पर लेने पर जीएसटी में छूट का मामला अधिकारियों की समिति को सौंप दिया था।
>> समिति की सिफारिशें आज की बैठक में रखे जाने की उम्मीद है। देश में ई-व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा था।