मुम्बई : बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है | हाईकोर्ट के सीधे फैसले का मतलब है कि अब सलमान खान जेल नहीं जाएंगे ।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी पक्ष सलमान के आरोपों में समर्थन में सबूत नहीं पेश कर सका. कोर्ट ने कहा कि हादसे के वक़्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे इसे लेकर पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी । इस तरह कोर्ट ने कहा कि हादसे के वक़्त सलमान खान नशे में थे, पुलिस भी इसका सबूत पेश नहीं कर सकी । अदालत ने रविंद्र पाटिल की गवाही को मानने से इनकार कर दिया, जिससे सलमान खान के बरी होने के रास्ते निकले थे ।
13 साल पुराने हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई इसके चलते सलमान खान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में फैसला लिखवाते हुए जज ने कहाकि अभियोजन पक्ष की ओर से दायर सबूतों के आधार पर सलमान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष सभी आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाया।
वर्ष 2002 में बान्द्रा पश्चिम में एक बेकरी के सामने सो रहे लोगों पर नशे की हालत मे कार चढ़ा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और चार घायल हो गए थे। इस मामले में सत्र अदालत ने सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। सलमान ने सत्र अदालत के आदेश को बम्बई हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सुनवाई हो रही थी।
मामले के चश्मदीद गवाह रवीन्द्र पाटिल की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। पाटिल ने इस मामले में 28 सितंबर 2002 को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थीए लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत में यह नहीं कहा था कि सलमान खान नशे की हालत में कार चला रहे थे या नहीं।
हालांकि एक अक्तूबर 2002 को सलमान के खून की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पाटिल ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि बॉलीवुड अभिनेता ने उस दिन नशा किया था। उसने सलमान को हिदायत भी दी थी कि वह कार को लापरवाही से न चलाएए अन्यथा दुर्घटना हो सकती है लेकिन उसने सलमान नेद्ध सलाह नहीं मानी।
2002 Hit-and-Run Case: Salman Khan acquitted of all charges