नई दिल्ली : अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी यौन शोषण का आरोप लगाने का दबाव बनाने की वजह से पति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी पति जिसकी उम्र 44 वर्ष है उसने अपनी पत्नी (22) पर दबाव बनाया कि वह एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी यौन शोषण का मामला दर्ज कराए, जिससे कि वह उसे ब्लैकमैल करके पैसा ऐंठ सके। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला मंगलवार को सामने आया, जब महिला गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के पास जिला और सत्र न्यायालय के जज के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत लेकर पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि 29 जून को मानेसर में हुए गैंगरेप मामले में बयान दर्ज करने के दौरान जज ने उसके साथ यौन शोषण किया है।
लेकिन बाद में महिला ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने यह शिकायत अपने पति के दबाव में दर्ज कराई है। जब यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई। पूछताछ के दौरान महिला ने अपने पति के बारे में खुलासा किया कि उसने उससे गलत बयान देने का दबाव बनाया था। इससे पहले भी वह उसपर इस तरह का दबाव बना चुका है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी है।
शुरुआती जांच के बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसने महिला के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बता दें कि आरोपी पति के खिलाफ धारा 193 यानि गलत साक्ष्य देने के मामले में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ धारा 195, 195 ए, 211, 295, 323, 313, 377, 498 ए, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सड़क पर टेंट लगार ताउरू इलाके में यूनानी दवा बेचता है और इसी से जीवनयापन करता है।
महिला राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। उसने बताया कि जब वह ताउरू, नूह में एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी तभी 2016 में उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से हुई थी। उसने खुद को एक डॉक्टर बताया था, जिसके बाद उसने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है आरोपी पति ने उससे जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया है और जबरन उससे शादी की है। पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील ने बताया कि आरोपी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी परिवार के सदस्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जोकि उसकी शादी के खिलाफ थे। उसने शिकायत में कहा है कि उसकी जान को परिवार के सदस्यों से खतरा है, उसने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। जिसके बाद कोर्ट ने दंपति को सुरक्षा की व्यवस्था करने को कहा था।
काउंसलिंग के दौरान महिला ने बताया कि उसके पति ने उससे जबरन शादी की है। उसने बताया कि उसके पति पर हत्या का भी आरोप है और उसे पिछले वर्ष 20 सितंबर को इस समामले में जमानत मिली है। वह भोंडसी जेल में चार महीने गुजार चुका है और उसके उपर बहुत कर्ज है। उसके पास पैसे का कोई स्रोत नहीं है, इसी वजह से उसने मुझसे फर्जी केस दर्ज कराने को कहा। उनकी योजना यह थी कि कुछ दिन बाद यह मामला दर्ज कराया जाएगा, जिससे कि पुलिस किसी भी रह का मेडिकल या फिजिकल सबूत ना हासिल कर सके।
महिला ने 1 मई को रेवाड़ी में आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था और मामले को रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग की थी। 29 जून को महिला ने गैंगरेप का केस चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराया। जिसके बाद उसे कोर्ट में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। जिसके बाद उसके पति ने पत्नी पर जज के खिलाफ ही आरोप लगाने का दबाव बनाया था अकील का कहना है कि उसे शक है कि उसकी पत्नी का नाजायज संबंध है। बता दें कि दंपति की एक लड़की है। पति ने पत्नी को कई बार अबॉर्शन कराने का भी दबाव बनाया था। बुधवार को आरोपी पति को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।