नई दिल्ली : आयकर विभाग ने एक बार फिर से कहा है कि जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराएं। अगर आपने भी अब तक ऐसा नहीं किया है तो आइए जानते हैं बैंक खाते को आधार से लिंक कराने को लेकर क्या कहा है आयकर विभाग ने।
आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा है कि जुलाई 2014 से लेकर अगस्त 2015 तक जो बैंक खाते खोले गए हैं, उन्हें अपनी केवाईसी (नो योर कस्टमर) डिटेल्स और अपना आधार नंबर बैंकों और वित्त संस्थाओं को देने होंगे। इसके लिए 30 अप्रैल आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। साथ ही ग्राहक को खुद को फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाएंस एक्ट के तहत खुद को सेल्फ-सर्टिफाई भी करना होगा।
अगर आप अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से समय रहते लिंक नहीं कराते हैं तो बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पास यह विकल्प है कि वह आपका खाता बंद कर सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में आप अपने खाते से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
जुलाई 2015 में भारत और अमेरिका ने फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाएंस एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच टैक्स चोरी करने वालों की जानकारी को साझा किया जा सके।
आयकर विभाग ने टैक्स भरने के लिए पहले ही आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, क्योंकि बिना पैन कार्ड के टैक्स जमा नहीं किया जा सकेगा। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आधार और पैन में अलग-अलग नाम होने से आ रही परेशानी के चलते अब आयकर विभाग ने ओटीपी के जरिए आधार से पैन को लिंक करने का विकल्प भी शुरू किया है।