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Sunday, December 22, 2024

17 करोड़ पैन कार्ड पर बढ़ा रद्द होने का खतरा, जानिए कहीं इसमें आप का कार्ड भी तो शामिल नहीं!

17 करोड़ पैन कार्ड होल्डर/यूजर कान में तेल डालकर सो रहे हैं। पैन को कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की पिछली तारीख 21 दिसंबर, 2019 थी, लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है। यानी अभी आपके पास कार्ड को रद्द होने से बचाने के लिए अभी कुल 51 हैं।

बेंगलुरू: लगातार 8वीं बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाया जा चुकी है, लेकिन अभी करीब 17 करोड़ पैन कार्ड होल्डर/यूजर कान में तेल डालकर सो रहे हैं। पैन को कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की पिछली तारीख 21 दिसंबर, 2019 थी, लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है। यानी अभी आपके पास कार्ड को रद्द होने से बचाने के लिए अभी कुल 51 हैं।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के पिछली समय सीमा तक केवल 30.75 करोड़ पैन कार्ड होल्डर/यूजर ही पैन की वैधता के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने की जमहत उठा सके हैं जबकि 48 करोड़ पैन कार्ड होल्डरों और यूजरों में से 17 करोड़ और 58 लाख लोगों का पैन रद्द होने के कगार है अगर उन्होंने अंतिम समय सीमा यानी 31 मार्च तक उन्हें आधार से लिंक नहीं करवा दिया, जिसे करवाने के तरीके बेहद आसान हैं।

गौरतलब है पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा को अब तक कुल आठ बार बढ़ाया जा चुका है। हाल में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को सूचित करते हुए बताया कि जनवरी, 2020 तक महज 30.75 करोड़ पैन को आधार से लिंक कराया गया है और शेष बचे पैन कार्ड्स पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है।

वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक अभी भी 17.58 करोड़ पैन कार्ड होल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक लिंकिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों पर अमल नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के प्रोसस से अज्ञानता एक बड़ा कारण हो सकता है, जिसके लिए सरकार लगातार दिशा-निर्देश जारी करती आ रही है।

दरअसल, वित्त विधेयक, 2019 में संशोधन के बाद अब आयकर विभाग उन पैन कार्ड्स को निष्क्रिय घोषित कर सकता है, जिन्हें आधार से लिंक नहीं कराया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर अधिनियम की धारा 139AA के खण्ड 41 के अनुसार दी गई समय-सीमा तक जो लोग अपने आधार नंबर की जानकारी नहीं देते हैं, उनके Permanent Account Number को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।

यह संशोधन एक सिंतबर, 2019 से प्रभावी हो गए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 31 मार्च, 2020 तक PAN Card-Aadhaar Card Linking नहीं कराते हैं तो आपका पैन किसी काम का नहीं रह जाएगा।

उल्लेखनीय है आयकर विभाग ने 10 डिजिट के पैन नंबर और 12 अंक के आधार को लिंक कराने की समयसीमा को अब 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया है।इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पैन और आधार को लिंक कराने की समय-सीमा बढ़ाए जाने से पैन कार्डट होल्डर्स को फायदा होगा, जिन्होंने अब तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया है। ऐसे लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक निर्धारित नई और अंतिम समय सीमा में सभी पैन कार्ड होल्डर को आगामी 31 मार्च, 2020 से पहले अपने कार्ड को आधार से लिंक कर लेना जरूरी है वरना कार्ड अमान्य हो जाएंगे। दरअसल, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सीबीडीटी पहले भी 7 बार छूट दे चुकी है, लेकिन इस बार वह कार्ड होल्डर्स को औऱ छूट देने के मूड में नहीं है। यानी 31 मार्च, 2020 के बाद नॉन आधार कार्ड लिंक्ड पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख तक है तो आप टैंशन फ्री रहें, क्योंकि इसमें आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा यानी 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक है तो इसका आपको 5% टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 20% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है तो टीडीएस भी 20 फीसदी कटेगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी 5 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, लेकिन आधार लिंक नहीं होने पर सरकार जानकारी के अभाव एकमुश्त 20% टीडीएस काट सकती है, जिससे टेकहोम सैलरी कम हो सकती है।

मोदी सरकार ने TDS यानि की टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को लेकर नियमों में एक बड़ा बदलाव किया हैं। इस नियम के मुताबिक अब Employee को अपने आधार से लेकर पैन कार्ड तक की पूरी जानकारी देनी होगी और अगर ऐसा नहीं करते है तो आपकी सैलरी पर इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है। यानि की अगर Employee अपना आधार और पैन कार्ड की जानकारी नहीं देगा तो उसकी सैलरी से 20% TDS काट लिया जाएगा।

अगर आपकी सैलरी 30% टैक्स स्लेब के अंतर्गत आती है और आपने आधार-पैन जमा नहीं कराया है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। नए नियम के मुताबिक आपका टीडीएस कटने से पहले टैक्स का ऐवरेज दर निकाल जाएगा और अगर टैक्स की ऐवरेज दर 20% से ज्यादा हुई तो TDS भी उसी दर से काटी जाएगी।

अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का डेटा एक समान नहीं है, तो यह लिंकिंग संभव नहीं होगी। लेकिन अगर नाम या अन्य विवरण अलग है तो पहले इसका करेक्शन कराना होगा, तभी यह लिंकिंग हो पाएगी। आमतौर पर कई लोगों के पैन और आधार की डिटेल्स नाम और अन्य तरह के मिसमैच होते हैं, लेकिन अगर नाम पैन और आधार में मैच नहीं होता है, लेकिन जन्मतिथि और लिंग यानी जेंडर एक समान हैं तो आधार ओटीपी जनरेट होगा, जो आपके आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर आएगा। इस ओटीपी के माध्यम से आप पैन और आधार की लिंकिंग कर सकेंगे।

कार्ड को आधार कोर्ड से लिंक करने का तरीका बेहद आसान है और इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे आसानी सै किया जा सकता है। जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है।

यूजर को www.incometaxindiafiling.gov.in पर लॉग इन करने के बाद आधार लिंक वाले विकल्प पर क्लिक करते ही खुले एक बॉक्स में पैन, आधार नंबर , अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा इंटर करना होता है। बॉक्स में कंपलीट जानकारी दर्ज होने के बाद सबमिट करते ही आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। 5 मिनट से कम समय में पूरे होने वाले ऑनलाइन प्रोसेस से आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा और आपका कार्ड अमान्य होने से बच जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) द्वारा जारी किए नंबरों पर एसएमएस करके पैन कार्ड होल्डर स्टेट्स की जानकारी ले सकते हैं। मसलन, ऑनलाइन प्रोसेस के बाद उनका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ अथवा नहीं। पैन कार्ड होल्डर 567678 और 56161 में से किसी नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से एसएमएस करके स्टेटस पता कर सकते हैं।

एसएसमस भेजने के लिए पैन कार्ड होल्डर को मैसेज बॉक्स में UIDPAN लिखना होगा फिर स्पेस के बाद 12 अंकों वाला अपना आधार नंबर और फिर 10 अंकों का अपना पैन नंबर टाइप करके उपरोक्त दोनों में से एक नंबर एसएमएस भेजना होगा।

पैन और आधार की लिंकिंग ऑफलाइन भी हो सकती है। इसके लिए लोगों को एनएसडीएल या यूटीआई आईटीएसएल के सेवा केन्द्र पर जाना होगा। यहां पर आप अपन डिटेल देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। यहां पर आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। ऑफलाइन प्रक्रिया में कोई फीस नहीं ली जाती है।

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