नई दिल्ली : रेलवे ने सर्कुलर जारी कर ट्रेन में यात्रा के दौरान सोने का नियम बदल दिया है। पुराने नियम के मुताबिक यात्री रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेन में अपनी बर्थ पर सो सकते थे, लेकिन अब इस टाइम में 1 घंटे की कटौती कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक अब यात्री रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं।
नया नियम उन सभी ट्रेनों में लागू होगा जिनमें सोने की सुविधा उपलब्ध है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने बताया कि ट्रेन में सोने को लेकर यात्रियों के फीडबैक को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है।
सोने के लिए पहले से ही एक नियम था। हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना है कि इसका पालन किया जाए। सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपर बर्थ वाला व्यक्ति रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नीचे वाली बर्थ पर बैठने के लिए अपना दावा नहीं कर सकता है।
इपेलेटर: IRCTC ने तत्काल टिकट के लिए पेमेंट की नई सुविधा ePaylater (ईपेलेटर) के साथ मिलकर शुरू की है। इसमें टिकट बुक करने के बाद आपको बाद में पेमेंट करने की सुविधा मिलती है।
इसके अलावा पे ऑन डिलीवरी की सुविधा भी है। ईपेलेटर के तहत टिकट बुक करने के बाद पेमेंट करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है। इसके तहत टिकट बुक करने में भी चंद सेकेंड का समय लगेगा।
ईपेलेटर के तहत टिकट वैसे ही बुक करना होता है जैसे टिकट बुक करते हैं। बस जब आप पेमेंट के विकल्प पर आएं तब ईपेलेटर का विकल्प चुनें।
पेमेंट के लिए अगर आप ईपेलेटर का विकल्प चुनेंगे तो आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए एक पेमेंट का लिंक आएगा। और आपका टिकट बुक हो जाएगा। अगर आप पहली बार ईपेलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के दौरान यूजर को पैन/आधार नंबर के साथ अपनी जानकारी प्रविष्ट करनी होती हैं। इसके बाद 14 दिन में कभी भी इस लिंक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।