इंदौर – धार भोजशाला समिति का संयोजक नवलकिशोर शर्मा और कार्यकर्त्ता दिनेश देवड़ा को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी आरोपों से बरी किया और धार कोर्ट में दोनों अरोपियो के खिलाफ चल रही ट्रायल पर रोक लगाई।
सन 2003 में धार में हुए तनाव के बाद पुलिस ने 11अरोपियो के खिलाफ आगजनी,शासकीय संम्पत्ति को नुकसान पहुचने, सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। सन 2004 में सरकार ने 9 अरोपियो के खिलाफ दायर प्रकरण वापस ले लिया जबकी नवलकिशोर शर्मा और दिनेश देवड़ा के खिलाफ धार कोर्ट में प्रकरण चलन तय किया।
धार कोर्ट में इस केस की ट्रायल चल रही थी कि 6 माह पहले दोनो अरोपियो कि ओर से अपने ऊपर लगे केस को समाप्त करने की गुहार हाई कोर्ट से की गई और हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हे की शासन ने कोई जवाब नहीं दिया और आखिर में यह लिख कर दिया कि इस केस में शासन को कोई जवाब पेश नहीं करना हे यानि मामला एक तरफ़ा हो गया। लिहाज़ा इसी जवाब को मद्देनजर रखते हाई कोर्ट ने दोनों अरोपियो को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और धार कोर्ट में चल रही ट्रायल पर रोक लगा दी।