भोपाल- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने प्रधानमंत्री की सभा के दिन भारी वर्षा की कथित चेतावनी के नाम पर जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करने और निजी बसों के अधिग्रहण पर केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है।
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न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके पालीवाल ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिन पक्षों से चार हफ्तों में जवाब तलब किया, उनमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ मौसम विभाग, प्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, इंदौर संभाग के आयुक्त, इंदौर के जिलाधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं- दीपक जोशी और अखिलेश जैन के वकील अंशुमान श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि उनके पक्षकारों ने इंदौर के जिलाधिकारी पी. नरहरि के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्होंने कथित रूप से इस आधार पर नौ अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी कि इस तारीख को मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी है।