अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बुधवार को भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में अपना फैसला सुनाएगा। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, उनकी सजा के एलान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
भारत ने वियना संधि के प्रावधानों का पाकिस्तान द्वारा घोर उल्लंघन किए जाने को लेकर मई 2017 में आईसीजे का रुख किया था। दरअसल, पाक ने जाधव को भारत द्वारा दूतावासीय मदद मुहैया कराने की इजाजत देने से बार-बार इनकार किया था।
इससे पहले पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘हम फैसले का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते।’ हेग स्थित आईसीजे ने चार जुलाई को अपने एक बयान में यह घोषणा की थी वह जाधव मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि भारत कहता रहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में थे।