नई दिल्ली – पुलिस द्वारा देशद्रोह के मामले में जमानत का इंतजार कर रहे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसले को बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के मामले में 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत के पुलिस से ये पूछने पर कि क्या उनके पास कन्हैया के ख़िलाफ़ कोई सीसीटीवी फ़ुटेज या अन्य सबूत है, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वीडियो में कन्हैया नारे लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने उन्हें नारे लगाते हुए देखा है।
ज्ञात हो कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के चलते जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) विवादों में है। इसी तरह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम हुआ था और वहां भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इसी सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी सहित छात्र संगठन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था !
Delhi High Court grants bail to JNUSU president Kanhaiya Kumar