खंडवा- मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के कोतवाली पुलिस थाने पर दर्ज एक प्रकरण ने फिर वर्दी को दागदार कर दिया है। गणेश तलाई की रहवासी दो छात्राओं ने अपहरण के बाद बलात्कार का आरोप एसएफ के सिपाही पर लगाया गया है। शहर की सुंदरबाई कन्या विद्यालय की दो छात्राओं के अपहरण के बाद उनको अलग-अलग चार शहरों में बंधक बनाकर उनके साथ लगभग 30 लोगों ने दुष्कर्म किया। रीवा से किसी तरह भागकर आई इन नाबालिगों ने पुलिस कोतवाली में आपबीती सुनाई। पुलिस ने कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान करवाने के बाद आरोपी सुनील कनौजे सहित अन्य 30 लोगों पर अपहरण कर बंधक बनाकर रखने और बलात्कार करने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
खंडवा की दो नाबालिग लड़कियां 23 फरवरी 2015 को सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थीं। सुंदरबाई कन्या स्कूल की दोनों छात्राएं कक्षा नौवीं में पढ़ती हैं। इन दोनों छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उसी दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वे बाहर निकलीं तो उनको एसएफ में पदस्थ आरक्षक सुनील ने उनके पास आकर कहा कि आपके कुछ विडियो हमारे पास हैं। तुम दोनों के माता-पिता को वह विडियो दिखाएंगे। छात्राओं ने कहा कि कौन से विडियो हैं तो दोनों को पहले तो थाने चलने को कहा फिर विडियो दिखाते हुए कहा कि 26 जनवरी के कार्यक्रम का है। उसमें तुम दोनों लड़कों के साथ चिपक कर बैठी हो। लड़कियों ने कहा कि वहां तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। सभी छात्र-छात्राएं बैठे थे तो आरक्षक ने उनको धमकाया।
दोनों के साथ जंगल में किया दुष्कर्म:
दोनों छात्राओं को सिपाही सुनील और उसका एक मुजाल्दे नाम का साथी उनको देशगांव के पास जंगल में ले गया। दोनों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उन्हें इंदौर तक ले गए। इंदौर में एक ट्रेन में बैठाकर उनको भोपाल भेज दिया गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि भोपाल में मनीष नाम के युवक ने भोपाल टॉकीज के पास जुमेराती पर कमरा किराए से लेकर हमको वहां पर कमरा दिखाने के बहाने ले गया और हमकों जबरदस्ती बियर और दारू का नशा करवाया। इसके बाद मनीष और उसके रमेश गोलेवाले ने चाकू दिखाकर बलात्कार किया।
प्रिंस कॉलोनी में रखा बंधक बनाकर:
दोनों छात्राओं ने आरोप लगाया कि हमकों उनके द्वारा बंधकर बना लिया गया और उनके द्वारा सलमान ऑटो वाले के सुपुर्द कर दिया गया। सलमान हमको प्रिंस कॉलोनी में सोफिया और उसकी बहन गुडिय़ा तथा उसकी अम्मी और उसके अब्बू नवाब के सुपुर्द कर गया। इन लोगों ने हमें एक कमरे में बंधक बनाकर रखा और हर दिन नए-नए लड़कों को लाकर दुष्कर्म करवाया जिनके नाम हैं फेज (भोपाल), समीर (भोपाल), संजय मनीष का पड़ोसी, जावेद ऑटोवाला, शावर, इमरान, अनस और अन्य बाकी साथियों के नाम नहीं मालूम है। इन लोगों के द्वारा हमारे साथ गैंगरेप किया गया और बंधकर बनाकर किसी को न बोलने को कहा गया और धमकी दी कि अगर किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे।
इसके बाद जंगल में कैद रखा:
छात्राओं ने कहा कि प्रिंस कॉलोनी में आठ-दस दिन रखने के बाद पांच लड़के कार से हमें जंगल में ले गए और कपड़े उतारने का बोला हमने मना कर दिया तो उन्होंने चाकू दिखाकर शराब और बियर पिलाकर नशा करवाकर कपड़े उतरवाए और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। उसके बाद उन्होंने हमें फिर से धमकाया की अगर किसी को बताया कि तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। इसके बाद लड़कों द्वारा हमकों एक अधेड़ व्यक्ति को सौंप दिया। वह दो अन्य लोगों के साथ हमें कटनी ले गए। कटनी में एक मेडीकल स्टोर्स के पास कमरे में हमें कैद कर रखा गया। कमरे में हमारे साथ दो युवकों ने फिर बलात्कार किया।
रीवा में भी बंधकर बनाकर रखा:
दोनों बालिकाओं ने कहा कि उसके बाद मनोज नाम का व्यक्ति हमको रीवा ले गया। वहां पर भी एक कमरे में बंद रखकर हमारे साथ दो-तीन लोगों ने दुष्कर्म किया। लगभग 7 दिन तक वहां ताला बंद कर बंधक बनाकर रखा जाता था। एक दिन वह ताला बंद करना भूल कर चले गए। तभी मौका पाकर पड़ौस के अंकल से मदद मांगी और रेलवे स्टेशन आ गई।
सतना से भोपाल और फिर खंडवा पहुंची:
दोनों छात्राओं के मुताबिक वह टे्रन में कईं लोगों से मदद मांगते हुए पहले सतना फिर भोपाल और फिर इंदौर पहुंची। इंदौर से वह एक बस संचालक को गणेश तलाई का निवासी बताकर मदद मांगकर खंडवा पहुंची। खंडवा में थाना सिटी कोतवाली में 23 फरवरी 2015 से अपहरण का मामला दर्ज है।
पुलिस ने गुमशुदगी पर नहीं खोजा:
नागालिग के परिजन बताते हैं कि पुलिसवाले हमारे साथ 23 फरवरी को ही खोजते तो शायद हमारी लड़कियों के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि हम मनीष का पता लगा चुके थे। दोनों लड़कियों का स्वास्थ्य खराब है इनका मेडिकल कराकर इनका उपचार किया जाए। ऐसे बहसी जानवरों से भी बदत्तर व्यवहार करने वाले अपराधियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई कर उन्हें फांसी दी जाए।
कोर्ट में हुए हैं बयान:
कोतवाली थाना प्रभारी विजयसिंह सिसौदिया ने बताया कि दोनों छात्राएं काफी घबराई हुई थीं वो बार बार अलग अलग बयान दे रही थीं, इसलिए उनका पहले कोर्ट साहब के समक्ष धारा 164 में बयान दर्ज करवाया गया उसके बाद भादवि की धारा 363, 364, 376, 34, एससीएसटी एक्ट की धारा 13(1) 10 और लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सुनील कनौजे एसएएफ में पदस्थ है और उसके सहित अन्य 30 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट – देवेन्द्र जायसवाल
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