खंडवा [ TNN ] निगम आयुक्त कालिखकांड में विशेष न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे की कोर्ट में आज आरोपियों को एक साल की सजा और एक-एक हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया । इस दौरान पेशी पर आरोपी पार्षद भी उपस्थित हुए।
उल्लेखनीय है कि नर्मदा जल योजना पर विशेष सम्मेलन की मांग को लेकर 6 फरवरी 12 को तत्कालीन निगम आयुक्त दिलीप कापसे के कक्ष में चर्चा चल रही थी। निगम नेता प्रतिपक्ष रमेश सुनगत के नेतृत्व में पार्षद लियाकत पवार, मुकेश यादव, रिंकू सोनकर, विनोद यादव, जयप्रकाश यादव पार्षद पति अरुण गंगराड़े ने विशेष सम्मेलन की मांग पर अपनी बात रखते हुए विरोध दर्ज कराया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने मिलकर आयुक्त के मुंह को स्याही से काला कर दिया।
घटना के बाद निगम परिसर सहित शहर में हड़कंप मच गया था। कोतवाली पुलिस ने निगम आयुक्त की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामला कोर्ट में पेश किया था।
नगर निगम आयुक्त दिलीप कापसे के चेहरे पर कालिख पोतकर विरोध जताने वाले 6 कांग्रेसी पार्षद एवं 2 दो पार्षद पतियों पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। 6 फरवरी 12 को हुई इस घटना के बाद 8 आरोपी फरार हो गए थे। आयुक्त से अभद्रता और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निगमकर्मियों ने आंदोलन कर विरोध जताया था। 8 आरोपियों में से पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष रमेश सुनगत और पार्षद पति राकेश तंतवार के गिरफ्तारी देने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिलने से अन्य आरोपियों के भी समर्पण की संभावना बढ़ गई थी।