खंडवा : शहर के चर्चित विकास बंसेले मर्डरकेस में आठ आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है । 1 अप्रैल 2016 को सुअर चोरी के आरोप में मनोज खटीक और उसके साथियों ने विकास को पीट-पीटकर मार डाला था। मनोज और उसके साथियों ने बीच चौराहे पर विकास की हत्या की थी।
कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखकर अपना फैसला सुनाया है। मनोज खटीक सहित 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र श्रीवास्तव अनुसूचित जनजाति की अदालत में सजा सुनाई गई
मृतक की माँ निर्मला बंसेले ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा की आज हमें न्याय मिला साथ उन्होंने कहा की सभी आरोपियों को फांसी की सजा के लिए वे जबलपुर हाई कोर्ट जायेंगी
शहर के बहुचर्चित सुअर चोरी के आरोप में विकास उर्फ पप्पू पिता बाबूलाल बंसेले (25) निवासी चीराखदान की हत्या के मामले में न्यायालय ने 8 आरोपियों को उम्रकैद जेल की सजा से दंडित किया है। मामले में एक अपचारी बालक को भी हत्या का दोषी पाते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई। विकास हत्याकांड में कुल 15 आरोपी थे। जिनमें से 6 बरी हो गए।
फैसला गुरुवार दोपहर विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। मामले में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी आरएस भदौरिया ने पैरवी की। 1 अप्रैल 2016 की सुबह 11.30 बजे आरोपी मनोज सदेलाल सोनकर और उसके साथियों ने विकास को बीच चौराहे लाठियों से पीट-पीटकर आखिरी सांस टूटने तक पीटा था। घटना की वीडियो रिकार्डिंग पूरे देश में वायरल हो गई थी। आरोपियों को सजा दिलाने में 45 सेकंड का वीडियो अहम साक्ष्य माना गया। जिन 6 आरोपियों को अदालत ने बरी किया है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखा गया।
गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस से हुए फैसले में मुख्य आरोपी मनोज पिता सदेलाल सोनकर खटीक (34) निवासी पंजाब कॉलोनी और उसके साथी राजदीप उर्फ दीप पिता अनिल सोनकर (28), आकाश उर्फ रजत पिता राजकुमार सोनकर (21), नट्टू उर्फ राजकमल पिता अनिल सोनकर (27), बगला उर्फ तेजवंश पिता शैलेंद्र सोनकर (21), जगदीश उर्फ टिंगू पिता राजेंद्र उर्फ राजू सोनकर (23), राजकुमार पिता सदेलाल सोनकर (51) सभी निवासी लोहारी नाका, मनोज पिता अशोक पाटील (28) निवासी नर्मदापुरम जसवाड़ी रोड खंडवा काे हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए उम्रकैद जेल की सजा सुनाई। एक बाल अपचारी ( उम्र18 साल से कम) को भी हत्या का दोषी पाते हुए 3 साल जेल की सजा से दंडित किया।
1 अप्रैल 2016 को हुए इस हत्याकांड में 15 आरोपी थे, 6 बरी हो गए
क्या हुआ था 1 अप्रैल 2016 को
मध्य प्रदेश खंडवा के माता चौक क्षेत्र में सूअर पकड़ने की बात पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी आरोपियों ने युवक को सरे राह लाठियों और डंडों से इतना मारा था जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी मृतक विकास पिता बाबू लाल चीराखदान क्षेत्र का रहने वाला था |
खंडवा के घटना स्थल माता चौक पर सूअर पकड़ने को लेकर विवाद इतना गहरा गया था कि चौराहे पर एक युवक को कुछ लोगों ने लाठी से पीट-पीट कर मार डाला। आलम ये था कि कोई युवक को बचाने भी आगे नहीं आया ठिया video वायरल होने के बाद पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया था
मृतक विकास पिता बाबूलाल का सूअर पालन का कारोबार था । अन्य दूसरे परिवार का भी सूअर पालन का कारोबार था जिससे इनके बीच कई दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। 1 अप्रैल 2016 को दोपहर करीब 12 बजे विकास अपनी बाइक पर एक बोरी लेकर जा रहा था। दूसरे पक्ष को लगा कि वह बोरी में सूअर लेकर जा रहा है। बस इसी शक के चलते मनोज सहित अन्य लोगों ने विकास की माता चौक पर पकड़ कर लाठी और डंडों से पिटाई शुरू कर दी थी आरोपी विकास को तब तक मारते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया।
देखिये कैसे मारा गया था युवक को