खंडवा- प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड गौशाला बस स्टैंड को लेकर कई अटकलें चल रहे थे, इस संबंध में शहर के व्यवसायिक एवं राजनैतिक, सामाजिक, बुद्घिजीवी लोगों ने जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से एक सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त क्षेत्र परिवहन अधिकारी को सौंपा गया था। जिसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा अपने निर्णय को यथावत रखा गया है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी।
जिसमें याचिका में बताया गया कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड राष्ट्रकवि के नाम से जाना व पहचाना जाता है। इस बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, जिला चिकित्सालय, कोर्ट कचहरी, कलेक्टर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि अन्य कार्यालय नजदीक है। ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षाथी एवं यात्री हजारों की तादाद में रोज का आना-जाना होता है। प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड दादा माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड से लगभग 2 से 3 किमी. दूर होने के कारण यात्रियों का अतिरिक्त जेब का भार बढ़ेगा, जबकि जितना बस किराया नहीं है, उससे तीन गुना यात्रियों को ऑटो वालों को देना होगा।
यहां तक कि प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड संजय नगर पुलिस रिकॉर्ड में संवेदनशील एरिया है। यहां तक कि शहर में गोलीकांड, व्यापारी को भी दिनदहाड़े लूटा गया। उसी क्षेत्र के अपराधी भी पकड़ाये गये। यहां तक कि रेलवे स्टेशन से नवीन बस स्टैंड संजय नगर का रात्रि में सफर करना अकेली महिला के लिए असुरक्षित है।
ये सभी तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्याय मूर्ति संयुक्त श्री ए.एन.खनविलकर चीफ जस्टिस एवं के.के.त्रिवेदी द्वारा सारे मामलों को संज्ञान में लेते हुए 2015 को सभी विभाग कि प्रमुखों को आदेशित किया गया था कि याचिकाकर्ता की समस्या का 4 सप्ताह में निदान करें, आदेश और आवेदन देने पश्चात याचिकाकर्ता
ने प्रमुख सचिव एवं जिला कलेक्टर, नगरनिगम आयुक्त जे.जे. जोशी एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील गौड़ को दिनांक 19/1/2016 को न्यायालय के आदेश के साथ आवेदन दिया था जिसमें संपूर्ण जनहित को देखते हुए 7 बिन्दु के साथ आवेदन प्रस्तुत किया था।
मगर 4 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी न तो याचिकाकर्ता श्री रवि जायसवाल को जिला प्रशासन द्वारा बुलाकर समस्या के निराकरण के लिए नहीं बुलाया और न ही समस्या का निदान किया गया।
4 माह बीत जाने के बाद भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता रवि जायसवाल ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोर्ट के आदेश की अव्हेलना का मामला कंटेम क्रमांक 1118-25/6/2016 को दर्ज क र तत्कालीन जिला कलेक्टर स्वाति मीणा,
नगर निगम आयुक्त जे.जे. जोशी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील गौड़ के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अव्हेलना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जवाब तलब के लिए नोटिस जारी किया गया है।