गुजरात के नाडियाड में भाजपा के युवा कार्यकर्ता मीत पटेल (22) के साथ अन्य दो नाबालिगों को सात साल की बच्ची का अपहरण करने और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि बच्ची के अपहरण के महज 45 मिनट बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव माही नदी में फेंक दिया।
आरोपियों की योजना फिरौती की रकम मिलने की बाद तुंरत बच्ची की हत्या करने की थी। लेकिन फिरौती की रकम (25) मिलने से पहले ही अपहरण की खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इससे अपहरणकर्ता नाराज हो गए और फिरौती की रकम मांगने से पहले ही बच्ची की हत्या कर दी। दिलचस्प बात ये है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद उसे खोजने का नाटक भी करने लगे।
यूके मूल के बच्ची के पिता अमित पटेल और मां गायत्री घटना की खबर मिलने के बाद नाडियाड पहुंचे थे। तान्या (7) यहां दादी कुसुम पटेल के साथ रहती थी। यहां अन्य दो बच्चे भी रहते हैं। दोनों ही तान्या के बहन-भाई हैं। जिनमें दो साल की आरवी और पांच महीने का जैन शामिल है। दोनों का जन्म लंदन में हुआ। वहीं एसपी मंनिंदर सिंह पवार ने कहा, ‘तान्या के गुम होने की खबर मिलते ही हमने खोजबीन शुरू कर दी थी। हमने आरोपियों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड की पड़ताल की। जिसके तहत हम आरोपियों तक पहुंचे। वहीं बच्ची का शव मिलने के बाद तुरंत तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।’
एसपी पवार के अनुसार आरोपी और पीड़िता दोनों नाडियाड की लक्ष्य सोसायटी में एक दूसरे के पड़ोसी है। आरोपी मीत पटेल अपने एक दोस्त की मदद से तान्या को बहलाकर कार में लेकर फरार हो गया। अपहरण सोमवार (18 सितंबर) सुबह करीब 7:45 बजे किया गया।
अपहरण में दो अन्य लोग भी शामिल थे जो घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर अन्य कार में थे। बाद में बच्ची को आइस्क्रीम खिलाई। वहीं बच्ची के सोने के बाद उसका गला दिया और माही नदी में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी घर वापस आए और तान्या को खोजने का नाटक करने लगे। आरोपी घटना के कई दिनों तक बच्ची को खोजने का नाटक करते रहे।
पुलिस के अनुसार आरोपी मीत की पहचान भाजपा नाडियाड यूथ वर्कर के रूप में की गई है। उसके खिलाफ हमला करना, निषेध कार्य, सट्टेबाजी जैसे कई केस पहले से दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए अन्य दो आरोपी नाबालिग हैं। दोनों के किराए पर रहते हैं और कक्षा 12 के छात्र हैं।
खबर के अनुसार मीत ने दोनों को अपहरण के बदले में पैसे देने को कहा था। सभी आरोपियों के खिलाफ सोमवार रात आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज कर किया गया। जबकि शुक्रवार (21 सितंबर) को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364 (a) (फिरौती के लिए अपहरण), 120 (b) (आपराधिक षडयंत्र) और 201 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।