अमेठी:यूपी में अब धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर बिना सरकारी अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बज सकेंगे इन स्थानों पर स्थाई लाउड स्पीकर लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाने पर कार्रवाई होगी हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ राजनीतिक गढ़ अमेठी में कुछ लोग अब इस मामले में अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे है ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सभी वर्गों के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटवाने के लिए सभी जिलों के प्रशासन को आदेश दिया है कि खुद जाकर लगे हुए मन्दिर,मस्जिदों व गुरुद्वारे में लगे हुए लाउडस्पीकर हटवा लिए जाएं आपको बता दें कि लाउडस्पीकर से निकलने वाले ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया है ।
अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी व हिंगलाज देवी पुजारी सेवा समिति(रजि०) के अध्यक्ष प्रतिनिधि पण्डित शेषराम मिश्र ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश का मान्य है उन्होंने बताया कि टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश को सुना उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है इस आदेश का सभी धर्मों के लोग पालन करें और हम लोग जल्द ही इस मामले पर आवेदन पत्र प्रशासन को सौपेंगे ।
वही दूसरी तरफ जनपद के मुसफिरखाना निवासी समाजसेवी इक़बाल हैदर ने कहा कि जहां आरती भजन कीर्तन अब तक लाउडस्पीकर की ध्वनि से होते थे वहीं अब भक्त मन्दिर मे ढोलक बजाकर आरती व कीर्तन करेंगे ये मोदी सरकार 2019 का चुनाव देख रही है क्योंकि ये जानती है 2019 हमारे लिए खतरनाक है देश की आज़ादी के इतने साल हो गए आज तक ऐसा नही है इस बात को सरकार जान चुकी है कि 2019 कितना खतरनाक हो चुका है इनके लिये ये सब करके हिन्दु मुस्लिम के नाम से बड़ा ध्रुवीकरण हो जाएगा उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस आदेश के पालन को लेकर दुरुपयोग की आशंका भी है ।
सरकार ने इस संबंध में प्रशासन से इजाजत लेने के लिए 15 जनवरी आखिरी तिथि निर्धारित की है 20 जनवरी से लाउड स्पीकर हटवाने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा प्रमुख सचिव (गृह) अरविंद कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है ।
रिपोर्ट@राम मिश्रा