लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह आदेश दिया है।
इस बाबत आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया है। पिछले साल ही एक सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया था।
आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने प्रदेश के एसएसपी, एसपी को भेजे आदेश में कहा है कि लाउडस्पीकर इस्तेमाल की अनुमति का ब्यौरा जुटा जाए। बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के आदेशों के हिसाब से कार्रवाई की जाए।
सड़कों पर गूँजे ‘योगी-मोदी’ मुर्दाबाद के नारे, जाने पूरा मामला