भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुडे मानहानि के मामले में आज कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनायी है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने के के मिश्रा को दोषी पाते हुए दो साल की साधारण सजा के अलावा पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मिश्रा ने तीन वर्ष से अधिक समय पहले यहां पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। इस बात पर तत्कालीन लोक अभियोजक आनंद तिवारी ने के के मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा यहां की अदालत में दाखिल किया था।
श्री तिवारी ने यह तर्क देते हुए मुकदमा दाखिल किया था कि श्री चौहान राज्य के मुखिया हैं और उन पर लगाए गए आरोपों से मानहानि हुयी है। इस मामले में मुख्यमंत्री श्री चाैहान स्वयं भी कई बार अदालत पहुंचे थे।
इस बीच कांग्रेस नेता मिश्रा के अधिवक्ता ने फैसले के बाद जमानत संबंधी आवेदन पेश किया और उन्हें अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। सूत्रों के अनुसार मिश्रा इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे।